ITR FILE नहीं करते ये देखो वरना Income Tax Notice पक्का ITR Filing Online 2025 | Income Tax Return
आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 2025 – जानिए पूरी जानकारी एक ही पैराग्राफ में
(ITR) If you wish to file your Income Tax Return (ITR) for the financial year 2024–25 (assessment year 2025–26), note that the last date is 31st July 2025. This deadline applies to all individuals and Hindu Undivided Families (HUFs) whose accounts are not subject to audit. If you fail to file your return on time, you may face late fees, interest, and other penalties. Though belated ITR filing is allowed until 31st December 2025, it comes with penalties. If your income is taxable, it’s important to file your ITR within the due date to enjoy benefits like faster refunds, loan approvals, or visa applications without any hassle. This year, the government has made the e-filing process even simpler and faster, allowing you to file your return from home in just a few minutes.
अंतिम तारीख कब है?
आयकर विभाग के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 (Assessment Year 2025-26) के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2025 है। यह समयसीमा उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनका अकाउंट ऑडिट के अधीन नहीं है, जैसे कि वेतनभोगी कर्मचारी, छोटे व्यापारी और फ्रीलांसर। समय पर रिटर्न फाइल करने से न केवल आप पेनल्टी से बचते हैं, बल्कि रिफंड क्लेम भी जल्दी हो जाता है।
लेट फाइलिंग पर क्या होगा?
अगर आप 31 जुलाई 2025 की समयसीमा तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आप लेट फीस और ब्याज के शिकार हो सकते हैं। 5000 रुपये तक की पेनल्टी लग सकती है (यदि कुल आय ₹5 लाख से कम है तो ₹1000)। इसके अलावा, अगर आपको रिफंड मिलना है, तो उसकी प्रक्रिया भी देरी से शुरू होगी, जिससे नुकसान हो सकता है।
किन्हें फाइल करना जरूरी है?
जिस किसी की सालाना आय टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है (60 साल से कम वालों के लिए ₹2.5 लाख), उन्हें ITR फाइल करना कानूनी रूप से जरूरी है। यहां तक कि अगर आपकी टैक्स देनदारी शून्य भी है, लेकिन आप लोन, वीज़ा या किसी सरकारी दस्तावेज के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो भी ITR होना आपके लिए फायदेमंद होता है।
जल्दी फाइल करने के फायदे
समय से पहले ITR फाइल करने से आपको कई फायदे मिलते हैं – जैसे रिफंड जल्दी मिलना, लोन प्रोसेसिंग में सुविधा, टैक्स प्लानिंग का समय मिलना, और फाइनेंशियल रिकॉर्ड में पारदर्शिता आना। इसके अलावा अगर गलती हो जाती है, तो उसे ठीक करने का भी पर्याप्त समय रहता है।
क्या ध्यान रखें?
ITR भरते समय सही फॉर्म चुनना, सभी इनकम सोर्स को जोड़ना, और जरूरी डॉक्युमेंट्स जैसे फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, निवेश प्रूफ आदि तैयार रखना बेहद जरूरी है। कोशिश करें कि अंतिम तारीख का इंतजार न करें, क्योंकि आखिरी दिनों में पोर्टल पर ट्रैफिक ज्यादा होता है और तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं।
व्यक्तिगत करदाताओं के लिए (जिनका ऑडिट नहीं होता)
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जिन व्यक्तिगत करदाताओं, HUFs (हिंदू अविभाजित परिवार), AOPs (एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स) और BOIs (बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स) का अकाउंट ऑडिट के अधीन नहीं है, उनके लिए ITR फाइल करने की नई अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। पहले यह डेट 31 जुलाई थी, लेकिन ITR फॉर्म्स में बदलाव, सिस्टम अपडेट और TDS क्रेडिट में देरी के कारण इसे बढ़ाया गया है।
व्यवसाय जिनका ऑडिट आवश्यक है
जिन व्यवसायों के लिए अकाउंट का ऑडिट अनिवार्य है, उनके लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 है। इसके अलावा, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 30 सितंबर 2025 तक जमा करना अनिवार्य है।
ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट वालों के लिए
जिन व्यवसायों को ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट जमा करनी होती है, उनके लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन 30 नवंबर 2025 है। ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक फाइल करनी होगी।
विलंबित या संशोधित रिटर्न
अगर आप समय पर ITR फाइल नहीं कर पाते या कोई गलती सुधारना चाहते हैं, तो 31 दिसंबर 2025 तक विलंबित (Belated) या संशोधित (Revised) रिटर्न फाइल किया जा सकता है।
अपडेटेड रिटर्न (ITR-U)
यदि आपने कोई इनकम छुपाई थी या गलती की थी, तो अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2030 तक है (असेसमेंट ईयर खत्म होने के 4 साल बाद तक)। लेकिन ध्यान दें, इसमें अतिरिक्त टैक्स लग सकता है।
लेट फाइलिंग पर पेनल्टी क्या है?
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धारा 234F के तहत ₹5 लाख से अधिक आय पर ₹5,000 तक लेट फीस लगती है। ₹5 लाख से कम आय पर ₹1,000 की पेनल्टी।
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धारा 234A/234B/234C के तहत टैक्स बकाया होने पर ब्याज लिया जाएगा। अगर आपने 15 सितंबर 2025 तक पूरा टैक्स भर दिया है, तो कुछ मामलों में ब्याज माफ भी हो सकता है।
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लेट फाइलिंग से रिफंड में देरी, और लॉसेस फॉरवर्ड करने का फायदा भी नहीं मिलेगा।
जरूरी बातें ध्यान में रखें
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बहुत जल्दी (जून से पहले) ITR फाइल करने से बचें, ताकि Form 26AS और AIS में सही TDS दिखे।
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सभी इनकम, डिडक्शन और टैक्स क्रेडिट की सही जानकारी भरें।
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अपनी इनकम के अनुसार सही ITR फॉर्म चुनें।
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पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है, वरना ITR फाइल नहीं होगा।
If you file your ITR on time and without any mistakes, you not only get legal protection but also strengthen your financial health. File your ITR before 31st July 2025 and stay tension-free.